बरामद सामग्री का बाजार मूल्य 85 हजार 500 रुपए, 04 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए
देवास, 23 मई 201/ कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देश पर जिले में देशी, विदेशी मदिरा, हाथ भट्टी मदिरा एवं महुआ लहान का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सिंह सांगर ने बताया कि इसी कड़ी में आज रविवार को कंट्रोल रूम प्रभारी आर पी दुबे एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेन्द्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आबकारी वृत-देवास ए, के ग्राम सिया एवं दुर्गापुरा के आस पास जंगल एवं नालों में अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर कार्यवाही की गई। जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमम 1915 की धारा 34(1) क के तहत 04 प्रकरण कायम किए उक्त प्रकरण में 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 1650 लीटर महुआ लाहन जब्त किया गया तथा महुआ लाहन का मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया। मदिरा व लहान का बाजार मूल्य 85 हजार 500 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त देवास ए- प्रेम यादव मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, बालकृष्ण जायसवाल का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।