मुख्यमंत्री के आदेश के बाद देवास निगम ने की चालानी कार्यवाही

– चिकन मटन की दुकानो पर मटन जप्त कर किया नष्ट

देवास। प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉ मोहन यदा के निर्देशानुसार चिकन, मटन,मछली व अण्डे का विक्रय खुले मे करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये गये। शासन के निर्देशो के पालन मे महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश् अग्रवाल के द्वारा आयुक्त रजनीश कसेरा को निगम सीमा क्षेत्र की चिकन मटन की खुले मे बिक्री करने वाले व्यवसाईयो पर सख्त कार्यवाही किये जाने जाने के निर्देश दिये गये। जिसके अन्तर्गत गुरूवार 14 दिसम्बर को निगम की टीम द्वार शुक्रवारिया हाट स्थित रईस मुबारिक की चिकन मटन की दुकान पर चिकन का मटन, शारीक शब्बीर की दुकान पर चिकन का मटन, अमजद शेख अकरम शेख की दुकान पर चिकन का मटन, इन्दौर रोड स्थित राजा टावर के सामने दरबार वेज एण्ड नानवेज रेस्टोरेंट पर चिकन का मटन, बावडिया स्थित अरसान चिकन मटन की दुकान से चिकन का मटन, इन दुकानो से लगभग 35 किलो चिकन का मटन जप्त किया जाकर फिनाईल से विनिष्टीकरण किया गया एवं नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 253, 254, 255 के अन्तर्गत रूपये 8 हजार की चालानी की कार्यवाही भी की गई तथा अण्डे की रेहडी वाले दुकानदारो को भी समझाईश दी गई की वे मुख्य मार्गाे पर खडे न रहें। कार्यवाही के दौरान विशेष रूप से उपस्थित एसडीएम बिहारीसिह, बरोठा नायब तहसीलदार राकेश पगारे के साथ निगम स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया, स्वास्थ्य निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर, दरोगा अबरार पठान सहित निगम की टीम उपस्थित रही।

Post Author: Vijendra Upadhyay