आबकारी विभाग की अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही

देवास/ देवास कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 16.02.2024 को आबकारी देवास अ ब स एवम बागली अ के संयुक्त स्टाफ द्वारा सूचना के आधार पर बिहारीगंज के एक खाली मकान से अवैध रूप से रखी गई विभिन्न विभिन्न प्रकार की थैलियों में 150 पाव देशी मदिरा मशाला , 100 पाव देशी मदिरा प्लेन , 50 पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की, 02 बोतल ओल्ड मॉन्क रम, 50 पाव विदेशी मदिरा बैगपाइपर,02 बोतल रॉयल स्टैग, 03 बोतल 8 पीएम बोतल,08 पाव ओल्ड मॉन्क रम बरामद की गई है । यह अवैध मदिरा स्प्लाय हेतु रखी गई थी। मकान में मौके से कोई नहीं मिला। मकान स्वामी की तलाश की जा रही है। मदिरा की मात्रा 50 बल्क से अधिक होने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) 34(2)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गया है। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 38940/रुपए है।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया, डीपी सिंह, प्रेम यादव , आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया,राजाराम अहिरवार, आरक्षक नितिन सोनी,आशीष एवम नगर सैनिक किशोर सिसोदिया, अनिल चौहान, अनिल अकोदिया, केदार चोदरी सम्मिलित थे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay