देवास। राज्य विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देषानुसार 8 सितम्बर को शहर मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा शहर के भवन, भूस्वामियो जिनकी संपत्तियो पर बकाया संपत्तिकर एवं बकाया जलकर पर लगनें वाले सरचार्ज पर छूट प्रदान की जावेगी।
जिसमे संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट , 50 हजार से अधिक तथा रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार से अधिक तथा रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 75 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार मे की राशि रूपये 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर
के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत की छूट, यह छूट मात्र एक बार ( वनटाईम सटलमेट) ही दी जावेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 की बकाया राशि
एक मुश्त जमा कराने पर ही देय होगी ।
यह छूट मात्र 8 सितम्बर 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा बताया गया कि नेषनल लोक अदालत के दिवस निगम कार्यालय मे संपत्तिकर, जलकर जिसमे संपत्तिकर के 15 तथा जलकर के 10 एवं लायसेंस फीस के 2 एवं दुकान किराये का 1 अतिरिक्त काउंटर तथा न्यायालय परिसर मे संपत्तिकर के 3 तथा जलकर के 2 तथा लायसेंस फीस का 1 अतिरिक्त काउंटर चालू करने के निर्देष दिये गये है। लोक अदालत के दिन निगम कार्यालय मे प्रातरू 8.30 बजे कार्य समाप्ति तक तथा न्यायालय परिसर मे प्रात 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक काउंटर खुले रेहगें। निगम द्वारा वर्षाकाल को देखते हुये काउंटरो पर वाटरप्रुफ टेंट लगाये जावेगें तथा करदाताओ की सुविधाओ को दृष्टिगत रखते हुये उपभोक्ता के संपत्तिकर, जलकर भरने की जानकारी मे समस्या, निराकरण का सूचना काउंटर तथा बैठक व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था भी की जावेगी। वर्ष 2018-19 का संपत्तिकर जमा पर कोई छुट नही दी जावेगी, अंतिम दिनांक 31/3/2019 तक जमा करा सकते हे।