देवास। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 7 माह की सजा एवं 34 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। परिवादी के अधिवक्ता मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी शैलेन्द्रसिंह निवासी सोनकच्छ द्वारा परिवादी मेसर्स शारदा इलेक्ट्रानिक्स स्टेशन रोड देवास के प्रोप्रायटर प्रकाश ढाली की दुकान से इलेक्ट्रानिक सामान एवं फर्नीचर खरीदा गया था जिसके 21 हजार 500 रू के भुगतान हेतु आरोपी ने यूनियन बैंक आफ इंडिया शखा देवास का अपने खाते का एक स्वहस्ताक्षरित चेक परिवादी को भुगतान हेतु दिया था जिसे परिवादी द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु बैक में स्वयं के खाते में प्रस्तुत करने पर उक्त चेक अनादरित हो गया । जिसका परिवाद माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव देवास के न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों एवं तर्को के आधार पर आरोपी को प्रकरण क्र. 3760/14 में 7 माह के कारावास एवं 34 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को अदा करने का आदेश प्रदान किये हैं। परिवादी की ओर से मंगेश श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई ।
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