चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा एवं जुर्माना

8700 रू अदा नही करने पर एक माह का कारावास
देवास। विशाल भोजक ने राजाराम नगर निवासी कुणाल पिता बसंतराव खरनाल को 40000 रू दिए थे। कुणाल प्रसिद्ध कंपनी विप्पी साल्वेक्स में कार्य करता है। इसके एवज में कुणाल द्वारा विशाल भोजक को चेक दिया गया था। विशाल द्वारा कुणाल से लिया गया चेक बैंक में लगाया गया तो वह अनादरित हो गया। विशाल भोजक ने अपने अभिभाषक विजय राठौर के माध्यम से कुणाल को नोटिस भिजवाया कितु उसने पैसे नहीं दिए।
मजबूरन विशाल ने न्यायालय की शरण ली। जिसमें अभिभावक विजय राठौर ने परिवाद पेश किया। न्यायालय ने विशाल भोजक के पक्ष में फैसला सुनाया तथा विशाल को चेक की राशि के साथ 8700 रू अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कुणाल को एक वर्ष का कारावास तथा जुर्माना किया है साथ ही कुणाल 8700 रूपये अदा नहीं करता है तो उसे एक माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। उक्त जानकारी एडव्होकेट विजय राठौर ने दी।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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