समस्त मार्केट प्लेस / मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदार कोविड -19 टीके की दोनों डोज लगवाये
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कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये
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समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगाये
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समस्त सिनेमा हॉल , मल्टी प्लेक्स एवं थियेटर में स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक
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देवास 18 नवम्बर 2021/ मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व में जारी कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव संबंधी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये हैं ।
नवीन दिशा-निर्देश अनुसार समस्त शासकीय सेवक कोविड -19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें । समस्त स्कूलों , कॉलेजों , होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य , शिक्षक , संचालक , स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक के आयु के छात्र – छात्राए कोविड -19 के टीके की दोनों डोज लें । ऐसे स्टॉफ कर्मियों / छात्र – छात्रों जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य / संचालक सुनिश्चित करें ।
समस्त मार्केट प्लेस / मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदार कोविड -19 टीके की दोनों डोज लगवाये । जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन / मॉल प्रबंधन / मेला आयोजक सुनिश्चित करें । समस्त सिनेमा हॉल , मल्टी प्लेक्स एवं थियेटर में स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग , सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन किया जावे । उपरोक्त दिशा निर्देशों में दोनों डोज लगाने से तात्पर्य है कि कोविड -19 से बचाव की दोनों डोज लगा ली गई हो अथवा प्रथम डोज लगवाने के बाद द्वितीय डोज लगाने की तिथि ( Due Date ) नहीं निकली हो । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

