स्टेशन रोड स्थित विवादित स्थल एवं उसके आसपास क्षेत्र में धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

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विवादित स्थल के मुख्य द्वार को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के खोलना प्रतिबंधित

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सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे

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देवास 24 फरवरी 2024/ कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से देवास में स्टेशन रोड स्थित विवादित स्थल एवं उसके आसपास के 100 मीटर क्षेत्र हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये है।

जारी आदेशानुसार देवास में स्टेशन रोड स्थित विवादित स्थल की सीमा क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। स्टेशन रोड स्थित विवादित स्थल के मुख्य द्वार को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के खोलना प्रतिबंधित किया है। इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, मैसेज/चित्र, कमेंट, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर उक्त संबंध में कोई भी भड़काऊ, भ्रामक संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी आदि प्रतिबंधित की है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति उक्त स्टेशन रोड स्थित विवादित स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होगें। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, देवास नगर पुलिस अधीक्षक, देवास से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों पर कार्यवाही के लिए सक्षम आधिकारी रहेंगे। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके । आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की अपराध होगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay