कोराना कर्फ्यू में प्रात: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक (3 घंटे) की रहेगी छूट
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जिले के सभी नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार पूर्ण रूप से रहेंगे प्रतिबंधित
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शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 25-25 से अधिक न हो –कलेक्टर शुक्ला
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कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम से लेना होगी आवश्यक
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कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
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देवास, 18 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व जारी लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) में आंशिक संशोधन करते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा है। कलेक्टर शुक्ला ने आदेशित किया है कि आज सोमवार दिनांक 19 अप्रैल 2021 से 26 अप्रैल 2021 तक सम्पूर्ण जिले में (प्रात: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक छोड़कर) कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते सम्पूर्ण देवास जिला संक्रमण से प्रभावित हो रहा है। संक्रमण की पॉजीटिविटी की बढी हुई दर को देखते हुए सम्पूर्ण जिले में अगले 07 दिवस हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) के तहत प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक हो गया है। विगत आदेश में 12 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल तक लगाये गये कोरोना कर्फ्यू के तारतम्य में शहर में कोरोना संक्रमण की पॉजीटिव दर में स्थिरता आई है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान में निजी एवं शासकीय अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर होने के उपरांत भी बेड्स की उपलब्धता में मरीजों को समस्या उत्पन्न हो रही है। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 17 अप्रैल 2021 को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ( Crisis Management Group ) की बैठक एवं ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की बैठकों में पारित प्रस्तावों के अनुक्रम में लिए निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश अनुसार सम्पूर्ण जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि को दिनांक 19.04.2021 की प्रात: 6.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 प्रात: 6.00 बजे (प्रात: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक छोड़कर) तक के लिए बढ़ाई जाती है। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सोमवार दिनांक 19.04.2021 की प्रात: 6.00 बजे से दिनांक 26 अप्रैल 2021 प्रातः 6.00 बजे तक (प्रात: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक छोड़कर) कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
गतिविधियाँ जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
जारी आदेश अनुसार कोरोना कर्फ्यू में इन गतिवधियों में छूट रहेगी, जिनमें अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिग होम एवं पैथालॉजी/ एक्स-रे, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर शामिल हैं। इनके अलावा बैंक, एटीएम, बीमा, एलआईसी संस्थान एवं जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल करने हेतु कर सलाहकार, सीए के कार्यालयों में छूट रहेगी। औद्योगिक मजदूरों, कर्मचारियों, उद्योगों हेतु कच्चा व तैयार माल के परिवहन में लगे श्रमिकों एवं अधिकारियों का आवागमन में छूट रहेगी। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। किन्तु ऐसे सभी लोग अपने एडमिट/पहचान पत्र साथ में रखेंगे। एम्बुलेंस/ फायर ब्रिगेड, टेली- कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय एवं अन्य आपातकालीन सवाएं, अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी जिन्हें पहचान पत्र रखना अनिवार्य रहेगा। इनके अलावा बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक जिन्हें टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एवं पत्रकारों को कवरेज हेतु छूट रहेगी। अखबार वितरण, कोरियर सेवा में लगे कर्मचारी जो होम डिलीवरी कर रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें एवं शासन द्वारा घोषित अनाज खरीदी केन्द्र (नियत समयानुसार) जिले में उपार्जन कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारी, परिवहनकर्ता, हम्माल तुलावटी, वेयरहाउस आदि सर्वसम्बन्धित नियमित कार्य करते रहेंगे एवं वे कृषक जिन्हें फसल विक्रय का एस.एम.एस. प्राप्त हुआ है, वे प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 25-25 से अधिक न हो तथा एवं कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम से लेना आवश्यक होगी। दूध की दुकानें, दूध एकत्रीकरण की अनुमति सायं 6.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुली रहेगी। मनरेगा एवं अन्य योजना के निर्माण कार्यस्थल पर मजदूर कोरोना गाईडलाइन का पालन ( मॉस्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखन एवं प्रत्येक लेबर का प्रतिदिन प्राथमिक लक्षण की स्क्रिनिंग करने पर स्वस्थ्य पाया जाना आदि शर्तों के साथ ) कार्य कर सकेंगे। विभिन्न शासकीय निर्माण कार्य व संलग्न अधिकारी / कर्मचारी को छूट रहेगी।
जारी आदेशानुसार यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया किया गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण, सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) / नगर पुलिस अधीक्षक एवं अपने अपने अनुभाग क्षेत्र में परामर्श कर आवश्यक शर्तों से छूट प्रदान कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेंगी। अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम / एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।