खंबे की बात को लेकर मारपीट करने वाले को न्यायालय ने दी सजा

देवास/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास द्वारा मारपीट करने वाले कैलाश पिता कन्हैयालाल, उम्र-32 वर्ष, निवासी-ग्राम सुनवानी रोड़, जिला देवास को भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि फरियादिया तारा ग्राम सुनवानी रोड़ जिला देवास में रहती है एवं घरेलु कार्य करती है। घटना दिनांक 30.01.2015 को समय रात 08ः00 बजे फरियादिया अपने घर में खाना बना रही थी तभी अभियुक्त कैलाश फुलवारी उसके घर के पीछे आया और बाड़े में खम्बे की बात को लेकर मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगा जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त कैलाश ने उसके साथ थापड़-मुक्के से मारपीट करने लगा। फरियादिया के लडके सोनू ने बीच-बचाव किया तो अभियुक्त कैलाश जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गया। उक्त घटना के पश्च्यात फरियादिया थाना औद्योगिक क्षेत्र में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध पंजीबद्व कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री करूणा आषापुरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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