देवास/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा अभियुक्त मेहरबान पिता देवीसिंह गुर्जर, उम्र-40 वर्ष, निवासी- ग्राम गलखेड़ी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास को भा.दं.सं. की धारा 285, 337 (काउंट-9) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए 3 माह का कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि दिनांक 09 सितम्बर 2007 को फरियादी धर्मेन्द्र ने थाना पीपलरावां में इस आशय की रिपोर्ट कराई कि वह बैरागी बस सर्विस में चैबाराधीरा से अपने मामाजी के यहां बडलिया जा रहा था। बस में और भी सवारी बैठी थी। उक्त बस में अभियुक्त मेहरबान, निवासी गलखेडी का एक कुप्पी लेकर बैठा था और बस जैसे ही खाडी के पास पहुंची तो कुप्पी का ढक्कन खुल गया जिसमें से ज्वलनशील पदार्थ निकलकर उसके उपर तथ बस में बैठी और सवारियों पर गिरा तथा कुप्पी बस मे नीचे जमीन पर गिर गई, जिसमें रखा ज्वलनशील पदार्थ फैल गया। ज्वलनशील पदार्थ लोगों के उपर गिरने से वे लोग जल गये व कपड़े भी जल गये। मेहरबानसिंह गुर्जर लापरवाहीपूर्वक कुप्पी मे भरा ज्वलनषील पदार्थ लेकर बैठा था, जिससें वे लोग जल गये। ज्वलनशील पदार्थ बस में करीब 10-12 लोगों के उपर गिरा होगा, वे लोग भी जले है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पीपलरावां में अपराध पंजीबद्व कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

