सभी शस्त्र लायसेंस धारकों को यूनिक क्रमांक जारी करवाने के निर्देश

अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित
देवास 21 फरवरी 2020/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी देवास ने बताया कि NDAL-ALIS साफ्टवेयर के माध्यम से सभी शस्त्र लायसेंस धारकों को एवं यूनिक क्रमांक जारी करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है। दिनांक 30 जून 2020 तक सभी शस्त्र लायसेंस धारकों के पास एक यूनिक क्रमांक होना चाहिए। ऐसे शस्त्र लायसेंस धारक जिनके पास 30 जून 2020 के बाद युनिक क्रमांक नहीं होगा उनका शस्त्र लायसेंसस रद्द हो जायेगा। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस धारक जिनके शस्त्र लायसेंस NDAL-ALIS के तहत यूआईएन क्रमांक से जनरेट नहीं है। वे जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक पूर्णता कराकर शस्त्र लायसेंस में यूआईएन क्रमांक अनिवार्य रुप से दर्ज करवायें।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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