-समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे
देवास 04 मई 2020/मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस ( COVID – 19 ) अधिसूचित संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने कलेक्टोरेट कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता का 33 प्रतिशत स्टॉफ को 03 मई 2020 तक के लिए उपस्थित रह कर अपना कार्य संपादित करने हेतु पूर्व में आदेशित किया गया था। शासन निर्देशों के अनुक्रम में कर्मचारियों को 17 मई 2020 तक के लिए अल्टरनेट दिवस में कार्यालय में उपस्थित रह कर कार्य संपादित करने हेतु पाबन्द किए जाने हेतु नया आदेश जारी किया गया हैं। शेष कर्मचारी शासकीय कार्य के लिए अपने मुख्यालय में रहकर निवास पर ही रहें तथा दूरभाष / मोबाईल एवं अन्य संपर्क के समस्त माध्यमों पर तत्काल कार्यशील होगें।
कलेक्टर डॉ पाण्डेय ने आदेशित किया है कि कर्मचारीगण शासन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय में आने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के संबंध में निर्धारित मापदण्डों (स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर्स) का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर उसका कडाई से पालन सुनिश्चित करेगें । अपने निवास स्थान से कार्यालय में आवागमन तथा कार्यालयीन कार्य के दौरान समस्त शासकीय सेवकों के लिए पूरे समय मास्क पहनना, सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग तथा अन्य मापदण्डों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

