नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 फरवरी को

देवास 05 फरवरी 2020/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री डी.के. पालीवाल के मार्गदर्शन में 08 फरवरी 2020 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ‘‘नेशनल लोक अदालत” का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम कानून संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन प्रकरण, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि इस अवसर पर पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की वापसी होती है। उन्होंने सभी पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा है।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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