देवास/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव जिला देवास द्वारा मारपीट करने वाले आरोपीगण राकेश पिता धर्मसिंह कोरकू, जयप्रकाश पिता राधेश्याम कोरकू, महेश पिता धर्मसिंह कोरकू, अमरसिंह पिता राधेष्याम कोरकू सभी निवासीगण-गनोरा, खातेगांव जिला देवास को भा.दं.सं. की धारा 323/34 के आरोप में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2100-2100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आहत को 2500-2500 रूपये की क्षतिपूर्ति की राशि दी गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया कि दिनांक 14.01.2014 को फरियादी दिनेश पिता बाबूलाल कोरकू निवासी गनोरा, ने थाना आकर मौखिक रूप से रिपोर्ट की। मेरा भतीजा दुकान पर सामान लेने गया था जिसे सतीश ने डराया था उसने आकर मुझे व मेरे पिताजी से कहा कि सतीश डरा रहा है तो मैं दुकान पर गया जहाँ सतीश मिला। मैंने उससे कहा कि मेरे भतीजे को क्यों डरा रहा है, उसके बाद मैं मेरी मोटर साईकिल में पेट्रोल डलवाने चला गया व पेट्रोल भरवाकर वापस \आ रहा था तो आम रास्ते पर आरोपी राकेश, जयप्रकाश, महेश, अमरसिंह सभी निवासीगण गनोरा के मिले, उनके हाथां में लकड़ियां थी आरोपीगण ने मेरा रास्ता रोक लिया, राकेश ने लकड़ी की मुझे मारी जो सिर में दाहिनी तरफ लगी जिससे खून निकल आया, एक लकड़ी जयप्रकाश ने मारी जो दाहिने कंधे पर लगी, मेरी मां व मेरे भाई जगदीश ने बीच-बचाव किया जो उनके साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना खातेगांव में प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लेकर सम्पुर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

