गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- के अर्थदण्ड दण्डित से किया

देवास/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ, जिला देवास द्वारा आरोपी करणसिंह पिता दरियाव सिंह उम्र-50 वर्ष, निवासी- जामोदी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास को भा.दं.सं. की धारा 323 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादिया का खेत अभियुक्त के खेत के पास स्थित है। घटना दिनांक 22.03.2015 को फरियादिया चतरबाई उसके खेत पर गेहूं निकालने गयी थी, तभी सुबह 10ः00 बजे के लगभग अभियुक्त करणसिंह उसके खेत पर आया और फरियादिया को पुरानी किसी बात को लेकर मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगा तो फरियादिया वहां से जाने लगी इस पर अभियुक्त ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ डंडे से मारपीट की व फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर गया। इसके पष्चात फरियादिया ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सोनकच्छ में लिखवाई, जिसके आधार पर थाना सोनकच्छ में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लेकर सम्पुर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से प्रतीक श्रीवास्तव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोनकच्छ जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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