देवास 18 फरवरी 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक आरोपी चिन्टू उर्फ प्रतीक पिता भगवानसिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ठाकुर सेरी सोनकच्छ को दो माह के लिए जिलाबदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने आरोपी चिन्टू उर्फ प्रतीक पिता भगवानसिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ठाकुर सेरी सोनकच्छ को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी दो माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।

