पड़ोसी के साथ गाली-गलौच करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास द्वारा आरोपी अज्जू उर्फ अजय पिता टन्टू, उम्र-28 वर्ष निवासी- इन्दरा नगर गजरा गियर चैराहा देवास को भा.दं.सं. की धारा 323 के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 09 मई 2017 को समय शाम 07ः00 बजे, फरियादी राहुल अपने परिवार के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी पड़ोस में रहने वाला अज्जू उर्फ अजय आया और मोबाईल की मैमोरी कार्ड की बात को लेकर राहुल को अश्लील गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उसे आरोपी अज्जू ने थप्पड़ और मुक्को से मारपीट की, जिससे राहुल के गले में चोट लगी। इतने में राहुल की मां बीच-बचाव करने आई तो आरोपी ने उन्हें भी अश्लील गालियां देकर मारपीट की, जिससे फरियादी की मां को दाहिनें हाथ की कलाई के पास चोट लगी। घटना कंचनबाई व गीताबाई ने देखी। आरोपी जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर गया। फरियादी राहुल की मौखिक शिकायत पर थाना कोतवाली देवास में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायाालय में प्रस्तुत किया गया।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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