जिले के कृषक सदस्यों के फसल बीमा दावा राशि बीमा कम्पनी से प्राप्त

देवास 23 अप्रैल 2020/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित देवास ने बताया कि, बैंक द्वारा संबद्ध 124 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से जिले के कृषक सदस्यों का खरीफ 2018 अन्तर्गत फसल बीमा करवाया गया था। उक्त संस्थाओं के 86960 कृषको की प्रीमियम राशि रूपये 1240.29 लाख खरीफ – 2018 अन्तर्गत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को भुगतान की गई थी, जिसके विरूद्ध बीमा कम्पनी की ओर से 38057 कृषकों की दावा राशि रूपये 6102.66 लाख प्राप्त हुई है।
बैंक महाप्रबंधक मुकेश बार्चे द्वारा बताया गया कि प्राप्त दावा राशि कृषक सदस्यों के ऋण / बचत खाते में संबंधित समिति के माध्यम से समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कृषक सदस्यों के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा खरीफ मौसम हेतु ऋण जमा ड्यू डेट 30 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई हैं । शासन स्तर पर ड्यू डेट में वृद्धि कर 31 मई 2020 तक किया जाना प्रस्तावित हैं ।

Post Author: Vijendra Upadhyay

Leave a Reply