
देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी खांडेगर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट बागली ने आरोपी दुर्गेश पिता नगजीराम की जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।
घटना का विवरण इस तरह है कि फरयादीया राजकुमारी पिता रमेश ने कि दिनांक 16/6/2020 चोकी कमलापुर थाना बागली मे उपस्थित होकर यह रिपोर्ट दर्ज करायी दर्ज करायी कि दिनांक 06/06/2020 को रात्रा 8 बजे जब मे तथा मेरे माता-पिता अपने घर मे थे तब मेरे गांव का दुर्गेश हमारे घर के अन्दर घुस आया ओर मां बहन कि नंगी – नंगी गालियां देने लगा मेरे पिताजी आत्माराम एवं माता कृष्णाबाई ने उसे गाली देने से मना किया तो उनके साथ झुमाझटकी करने लगा। मेै बिच बचाव करने गई तो आरोपी ने मेरे साथ भी मारपीट कि जिससे मुझे कमर मे चोट लगी तथा दुर्गेश ने कुल्हाडी से हमारे घर मे तोड फोड तथा हमे बोला कि आज तो बच गये हो तुम्हे जान से खत्म कर दुगां उसके डर के कारण हम रिर्पोट करने नही आये आज रिपोर्ट करने आये है। फरयादीया के बताये अनुसार चोकी कमलापुर मे आरोपी के विरूद्ध अपराध 047/20 धारा 294,323,452,427,506 भादवी मे रिर्पोट दर्ज की।
आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।