देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाडेकर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट बागली ने आरोपी ने दिनांक 14/4/2020 को जब फरयादिया उर्मिला वर्मा उप स्वास्थ कार्यकर्ता ए.एन.एम. ग्राम बोरी मे पदस्थ थी उक्त दिनांक को वह तथा आशा कार्यकर्ता भुरी, पुष्पा एवं गुडडी के साथ गा्म बजरंगण मे महामारी का कोविड-19 के प्रकोप से बचने के जनजागरण अभियान एवं बच्चो के टीकाकरण के लिये गई थी।
तभी आरोपी जगन शराब पीकर आया और हमे मां बहन की नंगी- नंगी गांलियां देने लगा एवं पत्थर उठा कर हमे मारने लगा और बोला तुम हम लोगो को घरों से जाने नही देते हो औेर हमारे गांव मे आ जाते हो इस तरह हमारे द्वारा किये जा रहे शासकीय कार्य एवं कोवीड-19 महामारी के जनजागरण अभियान मे बाधा उत्पन्न की फरयादीया के उक्त आवेदन के अनुसार थाना बागली के अप.क्र.114/2020 धारा 353,186,336,504 भादवि मे रिर्पोट दर्ज की।
आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।