घर मे घुस कर तोडफौड करने वाले आरोपीयो को जेल भेजा

देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी खाडेकर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट बागली ने आरोपीगण सुखदेव उर्फ मुन्ना आदि निवासी ग्राम आर्दश नगर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।

घटना का विवरण इस तरह है फरयादी कनसिंह ने दिनांक 18/6/2020 को थाना उदयनगर मे अपने भाई सुरपाल के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 15/6/2020 को सुबह 9 बजे अपने घर पर ही था। उसी समय आर्दश नगर के सुखदेव उर्फ मुन्ना हमारे घर आया तो मेैने बोला कि तुम्हारा ओर हमारा विवाद है तुम हमारे घर क्यो आये हो यह बात सुखदेव को बुरी लगी इतने मे मेरे घर के बाहर खडे सुखदेव के साथी कमल लालसिंह ओर दीपक लकडी लेकर मेरे घर के अन्दर घुस आये ओर मुझे माॅं बहन की नंगी- नंगी गालियां देने लगे ओर मुझे पुरानी रंजिश के चलते मारने दौडे, मै जांन बचा कर भागा फिर मेरे भाग जाने के बाद आरोपीगण ने मेरे घर कि खिडकी, एलसीडी, पंखा, छाछ बनाने कि मशिन सिलाई मशिन एवं घरेलु सामान आदि मे तोड फोड कर दिए। आरोपीगण ने मेरे घर मे तोडफोड कर काफी नुकसान किया। वहां मोैजूद जगदीश ने घटना देखी जाते -जाते आरोपीगण मुझे जाने से मारने कि घमकी भी दे गयें। फरयादी कनसिंह ने बताया कि वह आरोपीगण से बहुत डर गया था तथा अपने रिश्तेदार के यहा चला गया। उसके बताये अनुसार थाना उदय नगर के अपराध क्रमांक 122/2020 धारा 294,452,427,506/34 भादवी मे गया है।

आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।

Post Author: Vijendra Upadhyay