देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी को दिनांक 18.01.2013 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर सूचना की तस्दीक हेतु मय थाना कोतवाली पुलिस बल के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहॅचने पर एक सफेद रंग की बोलेरो का एम.पी.09/सी.डी./6398 आते दिखायी दी जिस रोक कर तलाशी लेने पर 4 पेटी इम्पीरियल ब्लू, 4 पेटी अंग्रेजी, 3 पेटी मैकडॉवल नंबर 01 रम की शराब प्राप्त हुई, शराब का लायसेंस का पूछताछ करने पर नहीं होना बताया, तब उक्त शराब जप्त कर जप्ती पंचनामा तथा गाडी जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
माननीय न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट जिला देवास द्वारा दिनांक 02.02.2022 को निर्णय देते हुये अभियुक्त अखिलेश उर्फ अक्कू पिता राजेन्द्र जायसवाल, उम्र 31 साल, निवासी सिविल लाईन कुबेर नगर रेलवे पटरी के किनारे, जिला देवास को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दोषी पाकर आरोप में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ऊदल सिंह मौर्य, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा प्रकरण का कुशल संचालन किया गया, एवं कोर्ट मोहर्रिर प्र.आ. रवि पटेल व आ. गणेश परमार का विशेष सहयोग रहा।