देवास। शुक्रवार को जिला न्यायालय ने सन् 2020 में हुए आदर्श उर्फ सजल त्रिपाठी हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड के रूप में 10 लाख 20 हजार रुपये मृतक के परिजनों को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने के आदेश भी जारी किये है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि 2 सितंबर 2020 को पायोनियर स्कूल चौराहा के पास विशाल शर्मा का मयंक शर्मा एवं उसके एक अन्य दोस्त से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उक्त झगड़े को लेकर 3 सितंबर 2020 की दोपहर करीब ढाई बजे आदर्श उर्फ सजल त्रिपाठी पर शुभम चौहान व मंगल उर्फ शैलेंद्र शर्मा ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। इस हमले में सजल गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद जहां दोनों हमलावर फरार हो गए थे। वहीं गंभीर घायल आदर्श उर्फ सजल को उसके कुछ दोस्त अस्पताल ले गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने फरियादी ओमप्रकाश उर्फ औमी की रिपोर्ट पर धारा 147, 148, 149, 307, 302, 294, 324 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की विवेचना टीआई सिविल लाइन संजय सिंह द्वारा करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां पर उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 22 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए थे। न्यायालय ने तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर शुक्रवार को अपना एतिहासिक निर्णय पारित करते हुए शुभम चौहान पिता संतोष चौहान निवासी रानी बाग देवास तथा शैलेंद्र उर्फ मंगल शर्मा पिता कमलकिशोर शर्मा निवासी न्यू मुखर्जी नगर देवास को धारा 302 भादवि एवं 25 आम्र्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक एक को 5 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त कुल 10 लाख 20 हजार रुपये मृतक के परिजनों को प्रतिकर के रूप में दिये जाएंगे।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उदलसिंह मौर्य द्वारा की गई। जिसमें कोर्ट मोर्हरिर रमेश बर्डे का भी विशेष सहयोग रहा।