देवास/नगर निगम सीमा में श्वान पालने के लिए अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध मे जानकारी देते हुये निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पवन माहेश्वरी ने बताया कि नगर पालिक निगम देवास द्वारा पालतू श्वानों पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 एवं 356 के अंतर्गत श्वानों का पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक 1000/- का पंजीयन शुल्क 500/- लाइसेंस शुल्क तत्पश्चात नवीनीकरण शुल्क 300/- जमा करेंगे इस संदर्भ में नगर निगम की लाइसेंस शाखा में विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है।
Related Posts '
19 OCT
देवास में पहली बार आयोजित माँ-बेटी गरबा महोत्सव का भव्य समापन
देवास में पहली बार आयोजित माँ-बेटी गरबा महोत्सव का...
17 OCT
सहोदया अंतरविद्यालयीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सेन थॉम एकेडमी ने जीती ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी
सहोदया अंतरविद्यालयीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में...
17 OCT
देवास जिले में 125 पथसंचलन होंगे आयोजित
देवास जिले में 125 पथसंचलन होंगे आयोजित 500 से अधिक...
16 OCT
अमलतास मेडिकल कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया विश्व एनाटॉमी दिवस
अमलतास मेडिकल कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया विश्व...
16 OCT
सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी का जिला स्तरीय हैकाथान एवं इनोवेशन चैलेंज में शानदार प्रदर्शन
सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी का जिला स्तरीय हैकाथान एवं...

