संपत्तिकर, जलकर में शत प्रतिशत की छूट दी जावेगी
देवास। 22 अपै्रल को नेशनल लोक अदालत में बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा किए जाने पर लगने वाले सरचार्ज में शत प्रतिशत की छूट के साथ ही करदाताओं द्वारा वर्ष 2018-19 का अग्रिम संपत्तिकर, जलकर जमा किया जाता है तो 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने भूमि, भवन स्वामियों से अनुरोध किया है कि जिन भूमि, भवन स्वामियों ने बकाया कर जमा नहीं किया है वे नेशनल लोक अदालत में अपना कर जमा कर लगने वाले सरचार्ज की छूट का लाभ लेवें।
22 अपै्रल को जिला न्यायालय परिसर एवं नगर निगम कार्यालय परिसर में प्रात: 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक अपना बकाया कर जमा करा सकते हैं। करदाताओं की सुविधाओं हेतु निगम कार्यालय में अतिरिक्त केश काउंटर, पेयजल एवं वरिष्ठ करदाताओं की बैठक व्यवस्था की जाएगी।

