न्यायालय ने दिलवाई दुर्घटना बीमा राशि

देवास। अनिता डाबी के पति कमलसिंह की 21 अगस्त 16 को दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अभिभाषक अवधेश श्रीवास्तव द्वारा न्यायाधीश माननीय गंगाचरण दुबे के समक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। कमलसिंह की 21 अगस्त 16 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी वे पुलिस थाना आष्टा में उपनिरीक्षक केे पद पर कार्यरत थे। माननीय न्यायालय ने मृतक की उम्र, आय व साक्ष्य का विश्लेषण कर मृतक की पत्नि व आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि 5314961 रूपये का दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के बीमाकर्ता नेशनल इश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का आदेेश प्रदान किया। साथ ही क्लेम आवेदन प्रस्तुति दिनांक से भुगतान दिनांक तक 8 प्रतिशत ब्याज भी दिलवाया।
श्रीमती डाबी की ओर से एडव्होकेट अवधेश श्रीवास्तव एवं सहयोगी प्रकाश गरोडा नेे पैरवी की तथा वाहन चालक एवं वाहन मालिक की ओर से एडव्होकेट नवीन सोलंकी ने पैरवी की ।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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