माल वाहनों, निजी उपयोग के वाहनों, आपातकालीन सेवाओं व शासकीय ड्यूटी में संलग्न वाहनों पर नहीं होगा लागू
देवास 23 मार्च 2020/ जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया कि कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने लोकहित में संपूर्ण राज्य में, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी कैब, मेक्सी कैब तथा ऑटोरिक्शा आदि राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर दिनांक 23 मार्च 2020 दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 31 मार्च 2020 तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मालवाहनों, निजी उपयोग की वाहनों तथा आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग में लाये जाने वाले एवं शासकीय ड्यूटी में संलग्न वाहनों पर लागू नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार एवं परिवहन प्राधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इस हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कन्ट्रोल रूम पर संपर्क किया जा सकेगा। संबंधित प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय कर स्वास्थ्य केन्द्रों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम ऑटोरिक्शा चिन्हित कर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना 20 मार्च 2020 द्वारा मध्यप्रदेश हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 तथा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इसे संक्रामक रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है। नावेल कोरोना वायरस ( COVID-19) का फैलाव श्रृंखलाबद्ध रूप से अत्यन्त त्वरित गति से होता है। मध्यप्रदेश राज्य के कुछ जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुए हैं।