देवास/ जिले में ग्रीष्मकालीन फसलों की बोनी को दृष्टिगत रखते हुये कृषकों को बुवाई हेतु डीएपी उर्वरक, पौध संरक्षण औषधीयाँ एवं अन्य आवश्यक कृषि आदानों की मांग की जा रही है । चूकि नोवल कोरोना वायरस ( कोविंड – 19 ) के संकमण से रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये जिले स्तर से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एवं म०प्र० हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए है। कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने आदेश जारी किये है कि नोवल कोरोना वायरस ( कोविड – 19 ) के संक्रमण रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अनुदेशो यथा सोसियल डिस्टेंस , सेनाटाईजेशन , मास्क आदि का पालन करते हुये जिले में पंजीकृत निजी कृषि आदान विकेतों , सेवा सहकारी समितियां एवं जिला विपणन अधिकारी के जिले में स्थित विक्रय एवं भंडारण प्रतिष्ठान कृषक हित में प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालन करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती की 2 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर इकट्ठा न हो ।
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