
देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी खांडेगर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट बागली ने आरोपी गुड्डु पिता ज्ञानसिंह ने दिनांक 27/2/2020 को वन विभाग के कर्मचारीगण पोपसिंह, मोहनलाल राठोर, गोविन्द, आरोपी को उक्त वन अपराध गिरफ्तार करने गये तो आरोपी ने वनकर्मी को बोला की तुम मेरे घर कैसे आ गए ओर अन्धाधुधं पत्थर फेकने लगा। जिससे फरयादी पोपसीह को पत्थर से दाहिने कान पर चोट आयी खुन निकलने लगा एवं गोविन्द को दाहिने कन्धे पर चोट आयी आरोपी गुड्डु बोला आज के बाद मेरे घर आये तो जान से खत्म कर दुगां इस तरह आरोपी ने उक्त अपराध मे आरोपी के द्वारा वन अमले के द्वारा किये जा रहे शासकीय कार्य मे बाधा उत्पन्न कर उनको पत्थर मारे जिससे वन कर्मी घायल हो गये आहतगणो कि मेडीकल रिर्पोट प्रकरण मे सलग्न है जिसकी रिपोर्ट थाना बागली मे करायी थी थाने के उक्त अपराध क्रमांक 58/20 धारा 353,332,336,506 भादवी दर्ज कि गई की।
आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।