नगर पालिका निगम देवास के क्षेत्रांर्तगत 01 दिसम्बर तक ग्रीन श्रेणी के पटाखों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के पटाखो का विक्रय एवं उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध

देवास 11 नवम्बर 2020/ कलेक्टर  चंद्रमौली शुक्ला ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( NGT ) नई दिल्ली  एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार जिला दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दिनांक 11 नवम्बर 2020  से 01 दिसम्बर 2020 की मध्यरात्रि तक " सम्पूर्ण नगर पालिका निगम देवास के क्षेत्रांर्तगत " के अंर्तगत ग्रीन श्रेणी के पटाखों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के पटाखो का विक्रय एवं उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। उपरोक्त अवधि में नगर पालिका निगम देवास के अंर्तगत ग्रीन श्रेणी के पटाखों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के पटाखा विक्रय हेतु स्वीकृति समस्त स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञप्तियां निलंबित रहेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं उक्त आदेश के उल्लंघन पर  कार्रवाई की जाएगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay