वृत्त देवास अ, ब एवं स एवं वृत्त सोनकच्छ में अवैध मदिरा एवं महुआ लाहन जप्त किया, बजार मूल्य 48 हजार 600
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देवास, 03 सितम्बर 2021/ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आर पी दुबे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा जिले में देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा जिले में वृत्त देवास अ, ब एवं स में प्रताप नगर, बिलावली एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्यवाही की गई जिसमे 05 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा व्हिस्की, बीयर, हाथ भट्टी मदिरा एवं 800 किलो महुआ लाहन जप्त किया गया।
इसी प्रकार वृत्त सोनकच्छ में ग्राम जलेरिया में 3 प्रकरण कायम किए गए साथ ही ग्राम ओढ़ पुष्पगिरी पहाड़ी के पास दबिश दी गई जिसमे 3 प्रकरण कायम किए गए आज की गई कार्यवाही में कुल 6 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कायम किए गए जिसमे हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई एवम 600 किलोग्राम महुआ लाहन विधिवत नष्ट किया गया।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, डी पी सिंह एवम् श्रीमती निधि शर्मा, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, विष्णु प्रसाद, आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता एवं नगर सैनिक सम्मिलित थे। वृत्त सोनकच्छ में आबकारी उप निरीक्षक सुश्री राजकुमारी मंडलोई आबकारी आरक्षक गोविंद एवं विकास गौतम का विशेष योगदान रहा। आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
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