देवास जिले में पुलिस के अथक प्रयास से खातेगांव रेप और मर्डर केस में आरोपी को फाँसी की सजा

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देवास 19 मई 2022/ पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा व एसडीओपी ज्योति उमठ के सुपरविजन में थाना खातेगांव पोक्सो एक्ट न्यायालय में अपराध विचाराधीन था। जिसमें आज दिनांक 19 मई 2022 को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम खातेगांव न्यायधीश सरिता माधवानी द्वारा आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू पिता भेरु सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह द्वारा संपूर्ण खातेगांव पुलिस टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
प्रकरण की विवेचना टीआई महेंद्र परमार द्वारा की गई थी तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह द्वारा प्रकरण की विवेचना की लगातार मानिटरिंग कर अभियोजन अधिकारियों से सलाह लेकर प्रकरण की प्रत्येक बिंदुओं की बारिकी से विवेचना कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण को चिन्हित रखकर लगातार मानिटरिंग के फलस्वरूप प्रकरण में आरोपी को फाँसी की सजा हुई हैं। क्षेत्र के लोगों में देवास पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है व अपराधियों में ख़ौफ़ पैदा हुआ है।

Post Author: Vijendra Upadhyay