कलेक्टकर श्री शुक्ला ने प्रेस वार्ता में त्रि-स्तररीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम की दी जानकारी
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राज्य- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सम्पन्न कराया जायेगा चुनाव – कलेक्टर श्री शुक्ला
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निष्प-क्ष, शांति पूर्ण तरीके से कराया जायेगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव – एस.पी. डॉ. सिंह
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निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्ता करना 30 मई से
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देवास जिले में दो चरणों में संपन्न कराया जाएगा चुनाव
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प्रथम चरण में बागली, कन्नौंद तथा खातेगांव विकासखण्ड में 25 जून तथा द्वितीय चरण में देवास, सोनकच्छम और टोंकखुर्द में 01 जुलाई को कराया जायेगा चुनाव
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जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 8 लाख 03 हजार 817 मतदाता, जिनमें से 4 लाख 14 हजार 16 हजार 38 पुरुष, 3 लाख 87 हजार 766 महिला तथा 13 अन्य मतदाता
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जिले में कुल 1498 मतदान केंद्र तथा 83 क्लकस्टहर बनाये गये है
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राज्य- निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये चुनाव (CHUNAV) एप से मिलेगी महत्व पूर्ण जानकारी
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देवास 27 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेमौली शुक्ला ने कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन के संबंध में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि त्रि-स्तररीय पंचायत चुनाव जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सम्प्न्न कराया जायेगा। पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी द्वारा करवाया जाएगा। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संभावित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर संपादित हो रहे हैं, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होंगे।
निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के लिए सभा/रैली/जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा/जुलूस/रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। कानून व्य वस्थाौ, भा.द.वि. की धारा 144 अंतर्गत शस्त्रल प्रतिबंध, आबकारी अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम,स्था नीय अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं अन्यध प्रबिंधात्माक धाराओं के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
कलेक्टकर शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव(chunav) एप बनाया गया है। इस एप से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संबंधी महत्वcपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है। जिले में में त्रिस्तरीय पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य के 18, जनपद पंचायत सदस्य के 138, सरपंच के 496, पंच के 7 हजार 995 पद निर्वाचन कराया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार देवास जिले में दो चरणों में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण में बागली, कन्नौिद तथा खातेगांव विकासखण्ड में 25 जून तथा द्वितीय चरण में देवास, सोनकच्छ और टोंकखुर्द में 01 जुलाई को कराया जायेगा चुनाव। पहले चरण में 10 जिला पंचायत सदस्य, 73 जनपद पंचायत सदस्य, 275 सरपंच, 4380 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया जाएगा। दूसरे चरण में 08 जिला पंचायत सदस्य, 65 जनपद पंचायत सदस्य, 221 सरपंच पद तथा 3615 पंच पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया गया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 मई 2022 से प्रारम्भन होगा। नाम निर्देशन पत्र सुबह 10.30 से 03 बजे तक प्राप्त कर सकते है। नाम निर्देशन प्राप्त। करने की अंतिम तिथि 06 जून, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 07 जून, अभ्याार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 जून, निर्वाचन लडने वाले अभ्यवर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 10 जून होगा। प्रथम चरण का मतदान 25 जून तथा द्वितीय चरण का 01 जुलाई को प्रात: 07 बजे से अपरान्ह् 03 बजे तक किया जायेगा।
जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 8 लाख 03 हजार 817 मतदाता है, जिनमें से 4 लाख 16 हजार 38 पुरुष मतदाता, 3 लाख 87 हजार 766 महिला मतदाता तथा 13 अन्य मतदाता है। जिले में कुल 1498 मतदान केंद्र तथा 83 क्लरस्टमर बनाये गये है। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग होगा जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला तथा पंच के लिए सफेद रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी भी 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य की मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा विकासखण्डा मुख्याजलय पर की जायेगी। पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को की जायेगी। जिला पंचायत सदस्य के मतों का विकास खंडस्तरीय सारणीकरण 14 जुलाई को करने के उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी।
जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर तथा पंच, सरपंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय एवं क्लास्टलर मुख्यालय पर लिए जाएंगे। नाम निर्देशन प्राप्ति के लिए विकासखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर क्लचस्टयरों का निर्माण किया गया है। जिसमें देवास में 19, टोंकखुर्द में 11, सोनकक्ष में 11, बागली में 18, कन्नौहद में 13, खातेगांव में 11 क्लतस्टटरों का निर्माण किया गया है। नाम निर्देशन प्राप्ति के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा करनी होगी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य को 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य को 4 हजार, सरपंच को 2 हजार, पंच को 400 रूपये जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।
स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतदान स्थलों पर आवश्यकक मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्पेन्न कराये जाने के लिए सेक्टषर/जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बकर 07272-250666 है। सहायक आयुक्तर नगर निगम देवास श्री पुनीत शुक्लाज को कंट्रोल रूप प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल रूम 24×7 कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
पुलिस अधीक्षक डॉ शिव दयाल सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया निर्वघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्प क्ष और शांति पूर्ण तरीके से कराया जायेगा। पुलिस अधीक्षक डॉ सिंह ने कहा की जिले में अपराधियों, अवधै शराब पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है किसी भी मतदाता को कोई भी भयभीत नही कर सकता है यदि कही ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।