नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने वाले को 01 वर्ष की सजा

देवास/ माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी हरीश पिता मांगीलाल परमार, आयु-22 वर्ष, निवासी-इटावा जिला देवास, को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 (4) सहपठित 12 के अधीन (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल धाराओं में 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेैल प्रभारी द्वारा बताया कि दिनांक 17 दिसम्बर 2019 को दिन में करीब 3ः30 से 4ः00 के बीच पीड़िता दुकान पर पेन खरीदने गयी थी तभी उसके घर के पास रहने वाला हरीश उसके पास आया और पीड़िता से बात करने लगा तथा बोला कि तुम मुझसे बात क्यो नहीं करती हो। तब पीड़िता ने उससे बात करने से मना कर दिया तो आरोपी हरीश ने उसे गालियां दी जिसके पष्चात पीडिता ने घर जाकर सारी बात अपनी मां को बतायी। आरोपी हरीश हमेशा पीड़िता को परेशान करता रहता था वह कुछ सामान लेन व स्कूल जाती है तो आरोपी उसका पीछा करता है और बोलता है कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। पीडिता द्वारा उक्त आषय की रिपोर्ट पुलिस थाना सिविल लाईन पर लिखाई गई। उक्त कथनो के आधार पर पुलिस थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुशवाह का विशेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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