बोर्ड परीक्षाओं के केन्द्रों पर धारा-144 लागू

देवास 27 फरवरी 2020/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाएं 02 मार्च 2020 से आयोजित की जा रही है। इन परीक्षाओं में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने पर परीक्षा की पवित्रता एवं विश्वनीयता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ‍निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर 02 मार्च से बोर्ड परीक्षायें शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्शाई गई वस्तु स्थिति एवं विभिन्न वार्षिक परीक्षाओं के सुगम/सफल संचालन तथा परीक्षाओं की गोपनीयता, पवित्रता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (1) व (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/समूह परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत या अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और न घूमेगा। उक्त परिधि में परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार-प्रसार नहीं करेगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, मोबाइल, कम्प्यूटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज आदि प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त परिधि में सार्वजनिक रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक, चोंगों का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति, समूह परीक्षा से संबंधित अधिकारी, वीक्षक, कर्मचारी के साथ बहस या परीक्षा विरोधी वार्तालाप या डराने धमकाने अथवा रोकने का कार्य/प्रयास नहीं करेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल करने या कराने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त परिधि में अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तलवार, चाकू एवं अन्य धारदार हथियार न तो साथ लेकर चलेगा और न उसका उपयोग करेगा।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघ्न करेगा तो उसे भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। उक्त आदेश समस्त परीक्षाओं की समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रभावशील रहेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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