मास्क व हैंड सेनीटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित

व्यापारियों को स्टाक एवं कीमत को पटल पर प्रतिदिन प्रदर्शित करना होगा
देवास 22 मार्च 2020/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संस्था विभाग भोपाल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आदेश जारी किया गया है कि मास्क एवं हैंड सेनीटाइजर के क्रय-विक्रय में संलग्न कोई भी व्यक्ति, संस्था फर्म अथवा कंपनी अपने कारोबार स्थल पर मास्क (2-प्लाय एवं 3-प्लाय सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) और हैंड सेनीटाइजर के उपलब्ध स्टॉक एवं उसकी निर्धारित कीमत का पटल पर प्रदर्शन करना पड़ेगा तथा आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित होने से किसी भी ग्राहक को बेचने से इंकार नहीं करेगा।
जारी आदेशानुसार व्यापारी मुनाफाखोरी के उद्देश्य से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे उक्त घोषित आवश्यक वस्तुओं का बाजार में कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो। व्यापारी उक्त आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय की विवरणी पाक्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में जिला स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

Leave a Reply