देवास 22 मार्च 2020/ जिला पंजीयक देवास ने बताया कि राज्य शासन द्वारा वैश्विक आपदा कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेजों का पंजीकरण का कार्य, जिसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है, को 31 मार्च 2019 तक प्रदेश के समस्त पंजीयक कार्यालय में पक्षकारों को उपस्थित कराने/बायोमेट्रिक/अंगूठा/ हस्ताक्षर को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देवास जिले में भी राज्य शासन के निर्देशों का पंजीयन कार्यालय में पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
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