स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अपने-अपने घरों में नागरिकों को रहने के निर्देश
देवास 22 मार्च 2020- कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पांडेय ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा संभावित संकट को टालने दूर करने तथा क्षेत्र की शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपूर्ण देवास जिले की राज्य सीमा सीमाओं के तहत आदेश जारी किए हैं कि जिले के सभी व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान दिनांक 22 मार्च से 24 मार्च 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगे। उक्त अवधि में यात्री परिवहन में उपयोगी बस, जीप एवं अन्य व्यवसायिक साधन जिले में प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले में निवासरत सभी नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से उक्त अवधि में अपने अपने घरों में रहेंगे। शांति, कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा सुविधा और स्वास्थ्य कार्य में संलग्न और शासकीय कर्तव्य में उपस्थित एवं ड्यूटी रत पुलिस- प्रशासनिक- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। इन्हें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी । स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से सभी हॉस्पिटल एवं मेडिकल स्टोर चालू रहेंगे । आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनु विभागीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में संबंधित अनुभाग अधिकारी पुलिस, नगर पुलिस अधीक्षक एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध /शर्तों पर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे दवाइयां,पेयजल, दूध ,सब्जी एवं फल फ्रूट और किराना सामान की दुकानों के संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकेंगे।