शासन के समस्त विभागों में शासकीय सेवकों को घर से कार्य सम्पादित करने की अनुमति

देवास 23 मार्च 2020/ कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं स्वास्थ्य के लिये शासन ने मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अस्थाई रूप से 31 मार्च 2020 तक कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की सशर्त अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने बताया कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से 31 मार्च 2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाए। 23 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा। यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं। उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा। किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे। यह आदेश प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाए जैसे – स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुड़ा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा। यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शाराकीय कार्यालय / संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक/विधिक अनिवार्यता कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐेसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जाये । यह आदेश 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुन: परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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