मेडिकल स्टोर्स के संचालक दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक रखे

-थोक मेडिकल ऐजेंसी संचालक विक्रय की गयी दवाईयो की विगत 6 माह की जानकारी साफ्ट एवं हार्ड कापी में कलेक्टर कार्यालय में 27 मार्च तक उपलब्ध कराये

-सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, निमोनिया एवं श्वांस रोग मे प्रयुक्त होने वाली दवाईयो की मात्रा सहित सूची कलेक्टर कार्यालय में 27 मार्च तक उपलब्ध कराये

देवास 26 मार्च 2020/ कोरोना वायरस प्रभाव के कारण जिले की मेडिकल दुकानों पर दवाईयों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न न हो और ब्लेक मार्केटिंग को बढावा ना मिले इसलिए कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने आदेश दिये है कि जिले की सभी थोक मेडिकल ऐजेंसी के संचालक अपने पास उपलब्ध विक्रय रिकार्ड अनुसार मेडिकल स्टोर्स को विक्रय की गयी दवाईयो की विगत 6 माह की जानकारी साफ्ट एवं हार्ड कापी में कलेक्टर कार्यालय में 27 मार्च 2020 को 04 बजे तक उपलब्ध कराये। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स के संचालक दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक रखेगें और सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, निमोनिया एवं श्वांस रोग मे प्रयुक्त होने वाली सभी दवाईयो मात्रा सहित सूची कलेक्टर कार्यालय को दिनांक 27 मार्च 2020 को 04 बजे तक उपलब्ध करायेगे। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स के संचालक किसी भी व्यक्ति को उक्त श्रेणी की दवाईया इतनी मात्रा मे विक्रय नहीं करेगे जिससे दवाईयो का कृत्रिम अभाव उत्पन हो। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स के संचालक दवाईयां क्रय करने वाले प्रत्येक ग्राहक को अनिवार्यतः बिल प्रदान करेगे और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी इस कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करेगे जो बार-बार उक्त श्रेणी की दवाईयो का क्रय कर रहे है। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स के संचालक किसी भी स्थिती में दवाईयो का विक्रय एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर नहीं करेगे। यदि कोई मेडिकल स्टोर का संचालक बाहर से दवाईयो के परिवहन हेतु परिवहन पास की मांग करता है तो संबधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी तत्काल परिवहन पास जारी करेगे। जिले में पदस्थ कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोर का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर और उक्त श्रेणी की दवाईयो के विक्रय पर आवश्यक नियंत्रण रखेगे।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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