खेत से फसल की चोरी करने वाले आरोपीगणो को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि दिनांक 05.02.2014 को फरियादी रामेष्वर, निवासी संदलपुर ने अपने भतीजे ललित के साथ आकर रिपोर्ट कि। भूमि सर्वे नम्बर 654/1, 632/5 तथा 632/4 फरियादी के नाम पर है जिस पर वह खेती करता है, उक्त भुमि पर फरियादी ने चने की फसल बोई थी जो पक गई थी। दिनांक 05.02.2014 को शाम को फरियादी अपने खेत पर पहुंचा तो उसके खेत में खडे चने की फसल को आरोपी कन्हैयालाल, हीरालाल, एवं भागीरथ चोरी से फसल काटते मिले, उस समय गांव के ओमप्रकाष एवं रामचंद्र भी खेत पर खडे थे, जिन्होने चोरी से चने काटते हुए दखा, चारो व्यक्तियों द्वारा दो बैलगाडी से चोरी किये हुए चने ले जाए जा रहे थे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील खातेगांव, जिला देवास द्वारा कन्हैयालाल पिता बोदरसिंह, हीरालाल पिता बोदरसिंह, ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल एवं भागीरथ पिता बोदरसिंह सभी निवासीगण-संदलपुर, जिला देवास को धारा 379/34 भा.द.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री रमेश कारपेंटर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक संजय तिवारी का विषेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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