देवास/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया कि दिनांक 22.09.2013 को ग्राम संवरसी थाना भौरांसा तहसील टोंकखुर्द में दोपहर 01ः30 बजे गली में से निकलने की बात को लेकर दोनो पक्षों में गाली-गलौच हुई तथा दोनो पक्ष आपस में मारपीट करने लगे। जिसके कारण दोनो पक्षों के लोगो को चोंटे आई। जिसके संबंध में दोनों पक्षों ने थाना भौंरासा में रिपोर्ट लिखवाई एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिसमे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास द्वारा अपराध क्रमांक 178/13 में प्रथम पक्ष आरोपीगण 1. सुनील पिता शिववनारायण 2. शिववनारायण पिता पर्वत निवासीगण-ग्राम संवरसी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास वही न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास द्वारा अपराध क्रमांक 179/13 में द्वितीय पक्ष आरोपीगण 1. बद्री पिता अंबाराम चैधरी 2. राहुल पिता बद्रीलाल चैधरी 3. सतीश पिता रणछोड चैधरी 4.शंकर पिता रणछोड चौधरी निवासीगण- ग्राम संवरसी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास थे।
उक्त प्रकरण में सभी आरोपीगण को धारा 323/34 में दोषी पाते हुये 03-03 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

