मवेशी द्वारा फसल खराब करने की बात पर मारपीट करने वाले को तीन माह का सश्रम कारावास

देवास/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी रामबक्ष अपने मवेषियों के चराने के लिए दत्ता के खेत में, जो टिगरिया के रास्ते पर है, ले गया था। तभी आरोपी संजू उर्फ संजय डेयरी वाला टिगरिया तरफ से आया और फरियादी रामबक्ष को मां-बहन की अश्लील गालियां देन लगा और बोला कि तुनू मेरे खेत के गेहूं अपने मवेशी को खिलाये है। इस पर फरियादी ने मना किया कि उसने नहीं खिलाये है। इसी बात पर आरोपी संजय ने पत्थर उठाकर उसे मारा, जो फरियादी के पास आया और उसके साथ थापड-मुक्को से मारपीट करने लगा। तभी रामबक्ष का लडका पे्रम आ गया और उसने बीचबचाव किया। आरोपी संजू जाते-जाते बोला कि आज तो बच गया किसी दिन उसके खेत तरफ गया तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बीएनपी जिला देवास में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्त संजय पिता रतनलाल मंडलोई, उम्र-53 साल निवासी- लाला लाजपतराय मार्ग जिला देवास को धारा 323 भा.दं.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए तीन माह का सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री चन्दरसिंह परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक धर्मेन्द्र वाघेला का विषेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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