देवास 06 मार्च 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी बबलू उर्फ इरफान पिता रेहमुद्दीन उम्र 47 वर्ष निवासी जबरन कालोनी कंजर मोहल्ला देवास को 02 माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पाण्डेय ने आरोपी इरफान को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।

