देवास/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.10.2017 को थाना औद्योगिक क्षेत्र, देवास में पदस्थ उपनिरिक्षक को इलाका भ्रमण मधुमिलन चैराहा के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी संजय नगर चैराहे पर एक तेजधार का चाकू लिए खडा है मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे, जहां एक आदमी चौराहा पर एक धारदार चाकू लिए लोगों को डरा धमका रहा था। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामचंद्र पिता काशीराम यादव, निवासी संजय नगर का होना बताया। उक्त चाकू जिसकी लंबाई 12 इंच थी। जिसका कोई वैध लायसेंस उसके पास नही था। उक्त चाकू को जप्ती में लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना औद्योगिक क्षेत्र जिला देवास में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्त रामचंद्र पिता काशीराम यादव, उम्र-50 वर्ष, निवासी-संजय नगर देवास को धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 50/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री करूणा आशापुरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक मनोज मौर्य का विशेष सहयोग रहा।

