वाहन दुर्घटना में 56 लाख देने का आदेश पारित

देवास। उज्जैन रोड देवास पर 1 मार्च को आवास नगर के दो युवको की वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर जिला न्यायाधीश श्रीमान डी.के.पालीवाल ने क्लेम प्रकरण क्र. 181/19 में श्रीमती सोनू विरूद्ध ओमप्रकाश पाटीदार और क्लेम प्रकरण क्र. 185/19 में श्रीमती प्रिया विरूद्ध ओमप्रकाश में कुल 56,12,400 रूपये की राशि मृतकों के परिजनों के हित में देने का आदेश पारित किया है। क्लेम प्रकरण में मृतकों के परिजनों की ओर से अभिभाषक रामप्रसाद सूर्यवंशी, संतोष गुजराती, निलेश वर्मा, मनोहरसिंह राठौर ने पैरवी की।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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