देवास, 02 मार्च 2020/ जिला परिवहन अधिकारी देवास ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में बीएस-4 वाहनों का पंजीयन किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि 31 मार्च 2020 के पश्चात कोई भी बीएस-IV वाहन पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के पश्चात पंजीयन हेतु VID भले ही दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व की जा चुकी हो किन्तु यदि उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च 2020 के पश्चात् पंजीकृत नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि चैसिस के रूप में बिक्रित किये गये ऐसे वाहन जो 31 मार्च 2020 के पूर्व अस्थायी रूप से पंजीकृत किये गये हों तथा उसके पश्चात् उनके द्वारा बॉडी निर्मित कराये जाने हेतु, परिवहन प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो, को बॉडी निर्माण के पश्चात 31 मार्च 2020 के बाद भी स्थायी रूप से पंजीकृत किया जा सकेगा।
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