देवास/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी विनोद ग्राम नागदा में रहता है तथा बावडिया में किराने की दुकान चलाता है। वह नागदा में अपने खेत पर गया था। पडोस के खेत वाले अभियुक्त बहादुर चैहान ने बबूल के कांटे काटकर उसके खेत में फेंक दिये जब उसने अभियुक्त बहादुर से पूछा की उसने उसके खेत में कांटे क्यों फेंके इसी बात को लेकर बहादुर उसे मां-बहन की अष्लील गालियां देन लगा। उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त बाहदुर चैहान व उसका पिता बबन दोनो ने उसके साथ लात व घुसों से मारपीट की जिससे उसे छाती एवं पीठ पर चोट आई। आरोपीगण ने जाते जाते उसे जान से मारने की धमकी दि। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्तगण 1. बहादुर पिता बबन, उम्र-40 वर्ष, 2. बबन पिता गेंदालाल, उम्र-65 वर्ष, निवासीगण- ग्राम नागदा जिला देवास को धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध में दोषी पाते हुए दोनो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000-1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री ज्योति अजमेरा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक देवेन्द्र चौहान का विशेष सहयोग रहा।

