देवास। उज्जैन रोड देवास पर 1 मार्च को आवास नगर के दो युवको की वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर जिला न्यायाधीश श्रीमान डी.के.पालीवाल ने क्लेम प्रकरण क्र. 181/19 में श्रीमती सोनू विरूद्ध ओमप्रकाश पाटीदार और क्लेम प्रकरण क्र. 185/19 में श्रीमती प्रिया विरूद्ध ओमप्रकाश में कुल 56,12,400 रूपये की राशि मृतकों के परिजनों के हित में देने का आदेश पारित किया है। क्लेम प्रकरण में मृतकों के परिजनों की ओर से अभिभाषक रामप्रसाद सूर्यवंशी, संतोष गुजराती, निलेश वर्मा, मनोहरसिंह राठौर ने पैरवी की।
Related Posts '
05 OCT
सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी के 74 विद्यार्थियों ने महू स्थित इंफेंट्री म्यूजियम का भ्रमण किया
सेन्ट्रल इण्डिया एकेडमी के 74 विद्यार्थियों ने महू...
04 OCT
ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 9 लाख की ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 9 लाख की ठगी करने वाले तीन...
03 OCT
लघु उद्योग भारती के उद्यम समागम 2026 का समापन
लघु उद्योग भारती के उद्यम समागम 2026 का समापन निजी...
03 OCT
ड्रोन से अवैध गांजा खेती का खुलासा, 354 पौधे और 686 किलो गांजा जब्त
ड्रोन से अवैध गांजा खेती का खुलासा, 354 पौधे और 686 किलो...
01 OCT
आपराधिक मामलों से पार्षद प्रतिनिधि के गले की हड्डी बने प्रवीण वर्मा, भाजपा में कार्रवाई की चर्चा
आपराधिक मामलों से पार्षद प्रतिनिधि के गले की हड्डी...

